Pradhan Mantri Awas Yojana की लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड
प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 अप्रैल 2016 में ग्रामीण इलाके में रहने वाले गरीब और पिछड़े लोगों को आवास प्रदान करने की योजना PMAY-G शुरू की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना नाम दिया गया था। योजना के माध्यम से अभी तक करोड़ों गरीब लोगों को आवास प्रदान किया जा चुका है।
PM आवास लिस्ट में अपना नाम जोड़ें
लेकिन आज भी देश के कई इलाकों में पिछड़ापन और असाक्षरता होने के कारण कई सारे लोग इस योजना से पूरी तरह अनजान है। लोगों को यही नहीं पता कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। ऐसे में हम इस लेख के माध्यम से आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम कैसे जोड़ें?
प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने की प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) की लिस्ट में अपना नाम जोड़ने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस (SECC) 2011 डाटा: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इस डाटा में जो परिवार ‘गृहविहीन’ या ‘कच्चे मकान’ में रहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
- ग्राम सभा द्वारा सत्यापन: SECC 2011 के तहत प्राप्त लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राम सभा उस सूची का सत्यापन करती है और अगर किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है या हटाना हो, तो यह प्रक्रिया की जाती है।
- आवास+ सर्वे: यदि SECC 2011 में आपका नाम नहीं है, तो राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संचालित आवास+ सर्वेक्षण में भी आपका नाम जोड़ा जा सकता है। यह सर्वेक्षण जनवरी 2018 से मार्च 2019 के बीच किया गया था, और इसके तहत पात्र परिवारों के विवरण एकत्र किए गए थे।
- ग्राम सभा में अपील: यदि किसी कारण से आपका नाम सूची में नहीं है या गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो आप ग्राम सभा में अपील कर सकते हैं। राज्य सरकार की एक अपील समिति होती है जो इन मामलों का निपटारा करती है।
- स्थायी प्रतीक्षा सूची: सभी सत्यापन के बाद, पात्र परिवारों की एक स्थायी प्रतीक्षा सूची (Permanent Wait List) तैयार की जाती है, और इसमें शामिल लाभार्थियों को उनके आवास निर्माण के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।
अगर आपका नाम SECC 2011 या आवास+ सर्वे में नहीं है, तो संबंधित सरकारी अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह नीचे समझाया गया है –
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जारी की गई वेबसाइट – https://pmayg.nic.in/ पर इंटर करना होगा।
- इसके बाद जैसे ही होम पेज खुलेगा उस पर आप Awaassoft ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा
- Awaassoft पर क्लिक करते ही आपको Data Entry विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा उसमें आपको PMAY Rural के तहत MIS DATA ENTRY लॉग इन करने के लिए आगे बढ़ना होगा।
- इसके बाद यहां पर आपको अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड डालना होगा. इसके साथ ही कैप्चा कोड डालकर लॉगइन करना होगा।
इसके बाद आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, हालाँकि आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना पड़ेगा:
- इसके बाद एक नया फोन खुलेगा उसमें दी गई सारी जानकारी आपको ध्यान से और ठीक से भरनी है।
- इस फॉर्म के अलग-अलग चरण है जिसके पहले चरण में आपको अपनी निजी जानकारी भरनी है।
- इस फॉर्म के अगले चरण में आपको अपने बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- इसी तरह इस फॉर्म के तीसरे और चौथे चरण में भी विविध विवरण मांगे जाएंगे।
- उसके बाद आपको पंजीकरण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हो जाएंगे।
नोट: इस योजना के लिए आम नागरिक सीधे तौर पर लॉग इन करके आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक सरकारी कर्मचारी नियुक्त किया गया होता है, जो आवेदकों द्वारा प्रदान किए गए डाटा के आधार पर आवास सूची में आवेदकों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता है.
ऐसे में अगर आप एक आम नागरिक हैं, तो आप अपने नजदीकी पंचायत दफ्तर में पहुंचकर आवास योजना के लिए जरुरी दस्तावेजों और फॉर्म को जमा कर दें.
आवेदन की पूरी जानकारी के लिए क्लिक करें
जरूरी दस्तावेज
अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना जरूरी है –
- वोटर आईडी
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
पात्रता
यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ निम्नलिखित पात्रताएं भी निर्धारित की गई हैं-
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, और अल्पसंख्यक।
बेघर परिवार
कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले परिवार
परिवार, जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर व्यक्ति न हो।
परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो।
परिवार, जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य न हो।
बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्य वाले परिवार।
भूमिहीन परिवार जो रोजमर्रा के कार्य करके अपनी आय अर्जित करते हैं.
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